फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Murder husband sentenced to life imprisonment

हत्यारे पति को हुई उम्र कैद

Mon, 25 Oct 2021 09:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 25 Oct 2021 09:33 PM IST
विज्ञापन
Murder husband sentenced to life imprisonment
बलरामपुर। दहेज हत्या के आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने आरोपी को बीस हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। वादी मुकदमा व गवाहों के मुकरने के बाद भी आरोपी पति अपने को निर्दोष साबित करने में विफल रहा।
विज्ञापन

यह जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि निजामुददीन ने तुलसीपुर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी बेटी शायरा का निकाह भोला उर्फ सलीम से छह साल पहले हुआ था। दहेज के लिए सलीम बेटी शायरा को मारता-पीटता था।
विज्ञापन

पांच मार्च 2019 को भोला ने शायरा को गला दबाकर मार डाला। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर सलीम को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रथम दृष्टया दहेज हत्या का दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया लेकिन वादी मुकदमा सहित उनके परिवार के लोगों ने न्यायालय में अपना बयान देते समय सलीम द्वारा दहेज मांगने व हत्या किए जाने का दोषी नहीं माना। सरकारी गवाहों ने आरोप पत्र का समर्थन किया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायरा की गला दबाकर हत्या होने की पुष्टि हुई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सलीम को निर्दोष मानते हुए अपना पक्ष रखा कि घर में चोर आ गए थे और चोरों ने शायरा को मार डाला।

सरकारी अधिवक्ता ने शायरा की हत्या में सलीम को ही दोषी साबित करते हुए कठोर सजा दिए जाने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र बहादुर यादव ने सलीम को शायरा की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed