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Balrampur News: हत्यारे भाई को आजीवन कारावास
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बलरामपुर। मजदूर की हत्या के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने हत्या के मामले में सगे भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से एक लाख रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है।
थाना रेहरा बाजार के ग्राम बंजरिया हुसैन खास निवासिनी नसीम बानो ने 21 जून 2022 को थाने पर प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसके पति आफताब को सगे भाई इम्तियाज अहमद ने चाकू से गोद कर मार डाला। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। विवेचक ने इम्तियाज अहमद से घटना में शामिल चाकू बरामद किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निर्दोष बताते हुए साजिशन फंसाए जाने की दलील दी।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने इम्तियाज अहमद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अवैध चाकू रखने का दोषी करार देते हुए इम्तियाज अहमद को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को ढाई वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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थाना रेहरा बाजार के ग्राम बंजरिया हुसैन खास निवासिनी नसीम बानो ने 21 जून 2022 को थाने पर प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसके पति आफताब को सगे भाई इम्तियाज अहमद ने चाकू से गोद कर मार डाला। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। विवेचक ने इम्तियाज अहमद से घटना में शामिल चाकू बरामद किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निर्दोष बताते हुए साजिशन फंसाए जाने की दलील दी।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने इम्तियाज अहमद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अवैध चाकू रखने का दोषी करार देते हुए इम्तियाज अहमद को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को ढाई वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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