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बंदियों को मिलेगी निशुल्क कानूनी सहायता

Thu, 13 Feb 2020 11:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 11:03 PM IST
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Inmates will get free legal aid
बलरामपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आशीष पांडेय ने जेलों में बंद बंदियों को निशुल्क कानूूनी सहायता दिए जाने के प्रावधान के बारे में बताया है। सचिव ने बंदियों से प्रार्थना पत्र देकर सरकारी सेवा का लाभ उठाने की अपील की है।
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सचिव ने बुधवार को बताया कि जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेंद्र सिंह प्रथम के निर्देश पर कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के माध्यम से कारागार में निरुद्ध बंदियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
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बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। पैसों के अभाव में मुकदमों की पैरवी अब नहीं रुकेगी। प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्हें निशुल्क वकील की व्यवस्था की जाएगी।
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जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बंदी प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। छोटे-छोटे मामलों को जेल लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से भी निस्तारण कराया जा सकता है।
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