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दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को कारावास
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बलरामपुर। दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल तथा सास-ससुर को सात-सात साल कारावास की सजा जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह ने सुनाई है। तीनों को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि मृतका की मां अबरून निशा ने सादुल्लाह नगर थाने में दामाद मोहम्मद हसन, उसकी मां जुबैदा व पिता शमशेर अली निवासी खरिका मासूपुर के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्षेत्राधिकारी उतरौला रहे राधा रमण सिंह ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
साक्ष्य व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज ने पति मोहम्मद हसन को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही घटना में संलिप्त सास जुबैदा व ससुर शमशेर अली को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि मृतका की मां अबरून निशा ने सादुल्लाह नगर थाने में दामाद मोहम्मद हसन, उसकी मां जुबैदा व पिता शमशेर अली निवासी खरिका मासूपुर के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्षेत्राधिकारी उतरौला रहे राधा रमण सिंह ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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साक्ष्य व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज ने पति मोहम्मद हसन को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही घटना में संलिप्त सास जुबैदा व ससुर शमशेर अली को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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