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Balrampur News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को कारावास
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बलरामपुर। पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के दोषी पति को न्यायालय ने मंगलवार को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मॉनीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि तुलसीपुर के सावल बनकटी निवासी चिनके तिवारी ने वर्ष 2015 में तुलसीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें कहा कि उनकी भतीजी बेबी ने पति दुर्गा प्रसाद शुक्ल द्वारा मजबूर करने पर आत्महत्या कर ली। मामले की विवेचना सीओ तुलसीपुर एलडी भारती ने की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दुर्गा प्रसाद को सात वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एक अन्य मामले में पचपेड़वा थाने के एक गांव से बालिका को बहलाकर भगा ले जाने के दोषी अमरनाथ यादव को न्यायालय ने मंगलवार को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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इसमें कहा कि उनकी भतीजी बेबी ने पति दुर्गा प्रसाद शुक्ल द्वारा मजबूर करने पर आत्महत्या कर ली। मामले की विवेचना सीओ तुलसीपुर एलडी भारती ने की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दुर्गा प्रसाद को सात वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एक अन्य मामले में पचपेड़वा थाने के एक गांव से बालिका को बहलाकर भगा ले जाने के दोषी अमरनाथ यादव को न्यायालय ने मंगलवार को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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