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Balrampur News: पाॅक्सो एक्ट के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद
Fri, 09 Jun 2023 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 09 Jun 2023 11:41 PM IST
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए तीन लोगों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश भी दिया है।
विशेष लाेक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि देहात कोतवाली में एक महिला ने नौ जून 2021 को तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही उदयराज, पिल्लू उर्फ सुरजीत व लल्लू ऊर्फ सौरभ ने 31 मई 2021 को छेड़खानी की है।
पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। पीड़िता का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया और चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। जांच के बाद विवेचक ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने उदयराज, सुरजीत व सौरभ को नाबालिग से छेड़खानी करने का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों को पांच-पांच वर्ष की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों काे एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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विशेष लाेक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि देहात कोतवाली में एक महिला ने नौ जून 2021 को तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही उदयराज, पिल्लू उर्फ सुरजीत व लल्लू ऊर्फ सौरभ ने 31 मई 2021 को छेड़खानी की है।
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पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। पीड़िता का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया और चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। जांच के बाद विवेचक ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने उदयराज, सुरजीत व सौरभ को नाबालिग से छेड़खानी करने का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों को पांच-पांच वर्ष की कैद व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों काे एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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