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ब्लाक प्रमुख पद के लिए अधिसूचना जारी, आठ को होगा नामांकन-संशोधित

Tue, 06 Jul 2021 11:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Jul 2021 11:45 PM IST
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जमानत धनराशि सामान्य की 5000 रुपये और आरक्षित की 2500 रुपयेसंवाद न्यूज एजेंसी
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बलरामपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को सभी 9 ब्लाकों के प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। जिले में पहले दिन ब्लॉक प्रमुख पदों पर एक भी नामांकन पत्रों की बिक्री नहीं हुई है। दावेदारों के लिए छह से आठ जुलाई तक संबंधित ब्लॉक कार्यालय पर नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। सामान्य वर्ग के दावेदारों को 800 रुपये और आरक्षित वर्ग के दावेदारों को 400 रुपये में नामांकन पत्र खरीदने पड़ेंगे। सामान्य वर्ग को 5000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 2500 जमानत धनराशि देनी होगी। चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे लेकिन जमानत धनराशि सिर्फ एक पर देनी होगी।
मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम श्रुति ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के नौ ब्लॉकों में होने वाले प्रमुख पदों के चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। छह से आठ जुलाई के मध्य पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक संबंधित ब्लॉक कार्यालय से निर्धारित दर पर नामांकन पत्रों की खरीदारी दावेेदारों को करनी होगी। आठ जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक संबंधित ब्लॉक मुख्यालय पर दावेदारों से नामांकन पत्र भरवाए जाएंगे। अपराह्न् तीन बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नौ जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। 10 जुलाई को मतदान व मतगणना कराकर विजई दावेदार को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश में भी संबंधित के दफ्तर निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार खुले रहेंगे। ब्लॉक मुख्यालयों के साथ-साथ सभी सरकारी दफ्तरों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने की समय-सारिणी चस्पा कराने के निर्देश दिए हैं। नामांकन पत्र पर दावेदार के साथ उनके प्रस्तावक व अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा अनिवार्य है।
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अनुमोदक व प्रस्तावक का नाम क्षेत्र पंचायत सदस्य सूची में होना अनिवार्य है। जमानत की निर्धारित धनराशि का प्रमाण पत्र दावेदारों को स्वयं देना होगा। निरक्षर, दृष्टिबाधित व अन्य अशक्तता के कारण ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सहायक लेने के लिए 48 घंटे पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित आवेदन देना अनिवार्य होगा तभी 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले संबधित बीडीसी सदस्य के किसी सगे रिश्तेदार को मतदान करने की अनुमति दी जा सकेगी। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में 993 बीडीसी सदस्यों को अपने-अपने प्रमुख का चुनाव करना है।
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ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षण की स्थिति व बीडीसी सदस्यों की संख्या
ब्लॉक का नाम-आरक्षण की स्थिति-बीडीसी सदस्यों की संख्या
सदर-अनुसूचित जाति महिला-159
उतरौला-अन्य पिछड़ा वर्ग महिला-74
श्रीदत्तगंज-अन्य पिछड़ा वर्ग-82
तुलसीपुर-महिला-132
पचपेड़वा-अनारक्षित-109
गैड़ास बुजुर्ग-अनारक्षित-70
हरैया सतघरवा-अनारक्षित-134
गैसड़ी-अनारक्षित-124
रेहरा बाजार-अनारक्षित-109
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