{"_id":"5fe0ccc08ebc3e41a605cbda","slug":"district-judge-will-hear-mental-patients-balrampur-news-lko556035440","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला न्यायाधीश करेंगे मानसिक मरीजों की सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला न्यायाधीश करेंगे मानसिक मरीजों की सुनवाई
विज्ञापन
बलरामपुर। जिला न्यायाधीश मानसिक मरीजों के समस्याओं की सुनवाई करेंगे। मानसिक समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों को अधिकार दिलाने की कवायद शुरू की गई है।
सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह ने सोमवार को बताया कि प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के निर्देश पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया गया है।
गठित बोर्ड में डीएम कृष्णा करुणेश की तरफ से नामित प्रतिनिधि को रखा गया है। सीएमओ स्वयं संयोजक सदस्य है। चिकित्सक फिजीशियन सीएचसी उतरौला मेडिसिन विधि चिकित्सक सदस्य है। मनो चिकित्सक जिला मेमोरियल चिकित्सालय मानसिक विभाग व मनो चिकित्सक सदस्य हैं।
हेपी टू हेल्थ एनजीओ और गैर सरकारी संगठन पिरामिल फाउंडेशन भी सदस्य है। सीएमओ ने सभी गठित बोर्ड के सदस्यों से अपील किया है कि जनपदीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड की भविष्य में होने वाली बैठक की सूचना दी जाएगी जिसमें प्रतिभाग कर अपना सुझाव दें।
विज्ञापन
सीएमओ ने बताया कि मानसिक अस्वस्थता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या पंजीकृत गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो किसी मानसिक स्वास्थ्य संगठन के कारण व्यक्ति व मानसिक रूप से ग्रसित है और उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है तो वह निशुल्क आवेदन कर सकता है। मौखिक रूप में अथवा टेलीफोन के माध्यम से भी शिकायत ली जाएगी।
विज्ञापन
सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह ने सोमवार को बताया कि प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के निर्देश पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया गया है।
गठित बोर्ड में डीएम कृष्णा करुणेश की तरफ से नामित प्रतिनिधि को रखा गया है। सीएमओ स्वयं संयोजक सदस्य है। चिकित्सक फिजीशियन सीएचसी उतरौला मेडिसिन विधि चिकित्सक सदस्य है। मनो चिकित्सक जिला मेमोरियल चिकित्सालय मानसिक विभाग व मनो चिकित्सक सदस्य हैं।
विज्ञापन
हेपी टू हेल्थ एनजीओ और गैर सरकारी संगठन पिरामिल फाउंडेशन भी सदस्य है। सीएमओ ने सभी गठित बोर्ड के सदस्यों से अपील किया है कि जनपदीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड की भविष्य में होने वाली बैठक की सूचना दी जाएगी जिसमें प्रतिभाग कर अपना सुझाव दें।
विज्ञापन
सीएमओ ने बताया कि मानसिक अस्वस्थता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या पंजीकृत गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो किसी मानसिक स्वास्थ्य संगठन के कारण व्यक्ति व मानसिक रूप से ग्रसित है और उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है तो वह निशुल्क आवेदन कर सकता है। मौखिक रूप में अथवा टेलीफोन के माध्यम से भी शिकायत ली जाएगी।