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दिव्यांगजनों को मिलेगा विवाह प्रोत्साहन अनुदान

Mon, 09 May 2022 11:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 09 May 2022 11:24 PM IST
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Disabled people will get marriage incentive grant
बलरामपुर। दिव्यांगजनों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान देने की तैयारी की जा रही है। वर-वधू दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार और वधू के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये मदद के रूप में मिलेंगे।
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डीएम श्रुति के निर्देश पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से पहल शुरू की गई है। जिला दिव्यांगजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि शासन स्तर से दिव्यांग जोड़ों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो। दोनों में से कोई भी आयकर दाता न हो।
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सीएमओ कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र के मुताबिक दिव्यांगता 40 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में शादी करने वाले दिव्यांगजनों को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपती को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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आवेदन करते समय संयुक्त फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण, आय, जाति व आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बैंक में संचालित संयुक्त खाता संख्या, अधिवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति अभिलेखों के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। सबमिट आवेदन पत्र व सभी अभिलेखों की हार्डकॉपी विकास भवन स्थित कार्यालय में जमा करनी होगी।
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