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गैसड़ी कोतवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sat, 16 Dec 2017 09:17 PM IST
Updated Sat, 16 Dec 2017 09:17 PM IST
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गैसड़ी कोतवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
गैसड़ी कोतवाल समेत तीन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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बलरामपुर। सीजेएम ने गैसड़ी के कोतवाल सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है। सीजेएम ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को सूचित कराने का भी आदेश दिया है।

गैसड़ी की रहने वाली सुनीता देवी ने सीजेएम न्यायालय में 156 (3) सीआरपीसी के तहत तीन नवंबर 2017 को प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि उसकी मां चंपा देवी व मुन्नू खां ने उसकी बहन को बेच दिया।
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मुन्नू खां पर पीड़िता से दुराचार करने का आरोप भी लगाया। पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत की तो प्रभारी निरीक्षक ने उसके जेठ को भी हवालात में बंद कर दिया तथा रिपोर्ट नहीं लिखाने के लिए धमकाया। थाने से न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता ने एसपी को रजिस्ट्री डाक से प्रार्थनापत्र भेजा मगर एसपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।
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इस पर सुनीता ने न्यायालय की शरण ली। सीजेएम ने कोतवाली से आख्या मांगी तो पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं होने की जानकारी दी। सीजेएम प्रमेंद्र कुमार ने पत्रावली का अवलोकन कर प्रथम दृष्टया गंभीर संज्ञेय अपराध मानते हुए गैसड़ी के प्रभारी निरीक्षक, चंपा देवी व मुन्नू खां के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज विवेचना का आदेश गैसड़ी कोतवाली पुलिस को दिया है।
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