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राशन न बांटने के आरोप में कोटेदार पर केस

Fri, 06 Sep 2019 10:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2019 10:24 PM IST
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Case against Kotedar for not distributing ration
श्रीदत्तगंज (बलरामपुर)। ग्रामीणों को राशन न बांटने के आरोप में कोटेदार पर केस दर्ज कराया गया है। उतरौला कोतवाली क्षेत्र के दारीचौरा गांव के कोटेदार पर कार्रवाई की गई है। पूर्ति निरीक्षक जांच रिपोर्ट में 68 क्विंटल गेहूं और 45 क्विंटल चावल न बांटने की पुष्टि हुई है।
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पूर्ति निरीक्षक श्रीदत्तगंज कांशीराम ने शुक्रवार को बताया कि दारीचौरा गांव के कोटेदार के खिलाफ कार्डधारक ओम प्रकाश, त्रिगुनायक आदि की शिकायत पर दुकान का निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों ने शिकायत की कि कोटेदार ने 68 क्विंटल गेहूं और 45 क्विंटल गेहूं का उठान करने के बाद भी कार्डधारकों को नहीं बांटा गया है। कोटेदार पर ग्रामीणों ने राशन बेचने का आरोप लगाया था।
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जांच के दौरान कोटे की दुकान पर स्टॉक का निरीक्षण किया गया तो मौके पर स्टॉक नहीं मिला। कोटेदार की दुकान में रखे ई पॉश मशीन में कार्डधारकों का अंगूठा लगाया गया पर कार्डधारकों को राशन न देने की पुष्टि हुई। इससे प्रतीत होता है कि कोटेदार की तरफ से गरीबों के गेहूं व चावल का दुरुपयोग किया जा रहा है।
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पूर्ति निरीक्षक ने उतरौला कोतवाली में उचित दर विक्रेता राधा देवी के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत तहरीर देकर केस दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक उतरौला कोतवाली उपेंद्र राय ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना कराई जा रही है।
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