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पंचायत चुनाव में आरक्षण का बिगुल, 18 से ट्रेनिंग

Mon, 15 Feb 2021 10:20 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 15 Feb 2021 10:20 PM IST
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Big bugle of panchayat elections, training for reservation from tomorrow
बलरामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों को आरक्षित करने के लिए बिगुल बज चुका है। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के ब्लॉक स्तरीय अफसरों की ट्रेनिंग 18 फरवरी से जिला मुख्यालय पर शरू हो जाएगी।
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ब्लॉक स्तरीय अफसरों को दो दिवसीय ट्रेनिंग में आरक्षण संबंधी बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, बीडीसी सदस्यों व डीडीसी सदस्यों के सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित समय के अंदर पूरी कराई जाएगी। आरक्षण सूची का 14 मार्च को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और शासन को जिला प्रशासन की तरफ से 15 मार्च को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम श्रुति ने सोमवार को बताया कि पंचायती राज निदेशालय स्तर पर डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह व अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार मालवीय को 16 व 17 को लखनऊ में पंचायत सीटों के आरक्षण के संबंध में दो दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी।
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इसके बाद जिला स्तर पर दोनों अधिकारी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को 18 व 19 को पंचायत सीटों के आरक्षण के संबंध में ट्रेनिंग देंगे। 20 फरवरी से एक मार्च तक जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य सीटों के आरक्षण आवंटन प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से तैयार किए जाएंगे।
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य सीट, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य सीटों के आरक्षण आवंटन की प्रस्तावित सूची जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से दो से तीन मार्च तक प्रकाशित की जाएगी।
चार से आठ मार्च तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय में आपत्तियां संकलित की जाएंगी। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की तरफ से 10 से 12 मार्च तक परीक्षण व निस्तारण और अंतिम रूप से सूची तैयार की जाएगी।
13 से 14 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों के सीटों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

15 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से पंचायती राज निदेशालय को ग्राम पंचायत के प्रधानों व सदस्यों और क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के आरक्षित सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। शासन स्तर से आरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
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