{"_id":"5f7b481b8ebc3e9b897903a3","slug":"ban-on-eating-and-drinking-outside-wearing-mask-is-mandatory-balrampur-news-lko543693366","type":"story","status":"publish","title_hn":"मॉडल वाइन शॉप के बाहर एल्कोहल व हुक्का का प्रयोग वर्जित: डीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मॉडल वाइन शॉप के बाहर एल्कोहल व हुक्का का प्रयोग वर्जित: डीएम
विज्ञापन
बलरामपुर। मॉडल वाइन शॉप के बाहर एलकोहल व हुक्का का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रेस्टोरेंट व खुली जगहों पर खानपान पर भी प्रतिबंध रहेगा। बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएम ने सख्ती के नियमों के अनुपालन के निर्देश दिये हैं।
डीएम कृष्णा करुणेश ने सोमवार को सभी पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी कर्मचारी व सभी नागरिकों के लिए भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
डीएम ने बताया कि प्रदेश शासन की तरफ से हाईकोर्ट में दायर पीआईएल में जारी आदेश का अनुपालन कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सुबह के समय प्रत्येक दिन मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी अपने अधीनस्थों को जागरूक करेंगे। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह किसी व्यक्ति को बिना मास्क के साथ देखे तो उसकी सूचना व शिकायत टेलीफोन नंबर 05263-236250 और 05263-232046 पर दे सकता है।
विज्ञापन
सड़क किनारे चाट, लइया, चना व चाय का ठेला लगाने और रेस्टोरेंट पर खाने और खुले स्थान पर खानपान में लोगों को रोका जाएगा। भोजन पैकिंग व पैकेट को अपने घर ले जाने की अनुमति रहेगी लेकिन ऐसे समय में लोगों को मास्क पहनना आवश्यक है। मॉडल वाइन शाप के बाहर एलकोहल व हुक्का व प्रयोग वर्जित रहेगा जिसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
विज्ञापन
डीएम कृष्णा करुणेश ने सोमवार को सभी पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी कर्मचारी व सभी नागरिकों के लिए भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
डीएम ने बताया कि प्रदेश शासन की तरफ से हाईकोर्ट में दायर पीआईएल में जारी आदेश का अनुपालन कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सुबह के समय प्रत्येक दिन मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी अपने अधीनस्थों को जागरूक करेंगे। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह किसी व्यक्ति को बिना मास्क के साथ देखे तो उसकी सूचना व शिकायत टेलीफोन नंबर 05263-236250 और 05263-232046 पर दे सकता है।
विज्ञापन
सड़क किनारे चाट, लइया, चना व चाय का ठेला लगाने और रेस्टोरेंट पर खाने और खुले स्थान पर खानपान में लोगों को रोका जाएगा। भोजन पैकिंग व पैकेट को अपने घर ले जाने की अनुमति रहेगी लेकिन ऐसे समय में लोगों को मास्क पहनना आवश्यक है। मॉडल वाइन शाप के बाहर एलकोहल व हुक्का व प्रयोग वर्जित रहेगा जिसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।