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वरासत को खतौनी में दर्ज न कराने पर होगी कड़ी कार्रवाई
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बलरामपुर। वरासत को खतौनी में दर्ज न कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने के लिए 15 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान की समीक्षा के दौरान कमियां पाए जाने पर संबंधित को बख्शा नहीं जाएगा।
डीएम श्रुति ने सोमवार को तीनों तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि शासन स्तर से 15 फरवरी 2021 तक चल रहे विशेष अभियान में मृतक के आश्रितों का नाम खतौनियों में दर्ज किया जाए। इसके लिए एसडीएम व तहसीलदारों को अभियान चलाना होगा जिसमें राजस्व के सभी कर्मी शामिल होंगे।
प्रार्थना पत्र ऑनलाइन अथवा जन सेवा केंद्र से दिया जा सकता है। हल्का लेखपाल सत्यापन करके उत्तराधिकारी का नाम खतौनियों में दर्ज कराएंगे। राजस्व व तहसील अधिकारियों की तरफ से भ्रमण कर प्रचार प्रसार किया जाएगा और खतौनियों को पढ़ा जाएगा।
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लेखपालों की रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक जांच करके 15 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी कराएंगे। 16 से 31 जनवरी तक वरासत को खतौनी में दर्ज करने की कार्यवाही पूरी की जाएगी। एक से सात फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
आठ से 15 फरवरी तक तीनों तहसीलों के एसडीएम की तरफ से अपर एसडीएम को कोई भी प्रकरण लंबित न होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। एसडीएम व तहसीलदारों के साथ-साथ डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह और सभी 9 ब्लॉकों के बीडीओ भी सहयोग करेंगे।
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डीएम श्रुति ने सोमवार को तीनों तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि शासन स्तर से 15 फरवरी 2021 तक चल रहे विशेष अभियान में मृतक के आश्रितों का नाम खतौनियों में दर्ज किया जाए। इसके लिए एसडीएम व तहसीलदारों को अभियान चलाना होगा जिसमें राजस्व के सभी कर्मी शामिल होंगे।
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प्रार्थना पत्र ऑनलाइन अथवा जन सेवा केंद्र से दिया जा सकता है। हल्का लेखपाल सत्यापन करके उत्तराधिकारी का नाम खतौनियों में दर्ज कराएंगे। राजस्व व तहसील अधिकारियों की तरफ से भ्रमण कर प्रचार प्रसार किया जाएगा और खतौनियों को पढ़ा जाएगा।
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लेखपालों की रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक जांच करके 15 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी कराएंगे। 16 से 31 जनवरी तक वरासत को खतौनी में दर्ज करने की कार्यवाही पूरी की जाएगी। एक से सात फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
आठ से 15 फरवरी तक तीनों तहसीलों के एसडीएम की तरफ से अपर एसडीएम को कोई भी प्रकरण लंबित न होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। एसडीएम व तहसीलदारों के साथ-साथ डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह और सभी 9 ब्लॉकों के बीडीओ भी सहयोग करेंगे।