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साइलेंसर बदलने वाले चार बुलेट पर 60 हजार का चालान
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बलरामपुर में बुलेट का साइलेंसर चेक करते एआरटीओ अरविंद यादव।
- फोटो : BALRAMPUR
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बलरामपुर। साइलेंसर बदलने वाले चार बुलेट पर 60 हजार का चालान किया गया है। अभिलेखों में खामियां पाए जाने पर एक बस को सीज कर दिया गया है। दो पहिया वाहनों में साइलेंसर बदलने वालों के खिलाफ तीन माह की कैद अथवा 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।
एआरटीओ अरविंद यादव ने बुधवार को दो पहिया वाहन बुलेट में कंपनी की तरफ से लगाए गए साइलेंसर को हटाकर तेज व भयानक आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शिकंजा कसा गया है।
चार बुलेट चालकों का बुधवार को चेकिंग के दौरान 15-15 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया गया है। डग्गामार व टैक्स बकाया में तीन बसों का चालान और एक बस को सीज किया गया है।
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एआरटीओ ने बताया कि बीते दिन कार्यालय में दो पहिया वाहन डीलरों के साथ बैठक की गई। बैठक में सख्त हिदायत दी गई कि वाहन स्वामी की तरफ से यदि दो पहिया वाहनों में साइलेंसर बदलने को कहे तो ऐसा कतई न करें।
अन्यथा वाहन मालिक के साथ-साथ डीलरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में 15 हजार रुपये जुर्माना के साथ-साथ तीन माह की कैद की भी सजा हो सकती है।
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एआरटीओ अरविंद यादव ने बुधवार को दो पहिया वाहन बुलेट में कंपनी की तरफ से लगाए गए साइलेंसर को हटाकर तेज व भयानक आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शिकंजा कसा गया है।
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चार बुलेट चालकों का बुधवार को चेकिंग के दौरान 15-15 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया गया है। डग्गामार व टैक्स बकाया में तीन बसों का चालान और एक बस को सीज किया गया है।
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एआरटीओ ने बताया कि बीते दिन कार्यालय में दो पहिया वाहन डीलरों के साथ बैठक की गई। बैठक में सख्त हिदायत दी गई कि वाहन स्वामी की तरफ से यदि दो पहिया वाहनों में साइलेंसर बदलने को कहे तो ऐसा कतई न करें।
अन्यथा वाहन मालिक के साथ-साथ डीलरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में 15 हजार रुपये जुर्माना के साथ-साथ तीन माह की कैद की भी सजा हो सकती है।