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Balrampur News: पेड़ों के कटान मामले में नगर पालिका के ईओ को अग्रिम जमानत
Sun, 04 Oct 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:17 PM IST
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बलरामपुर। एमपीपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में लगे पेड़ों को नगर पालिका की संपत्ति बताकर उनके कटान का आदेश जारी करने के मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लालचंद्र मौर्य को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुमित प्रेमी ने 28 सितंबर को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत का लाभ देने का आदेश दिया।
मामला कोतवाली नगर में दर्ज रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि गाटा संख्या 2350 में स्थित एमपीपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान के चारों ओर लगे पेड़ों को नगर पालिका की संपत्ति बताकर उनके कटान का आदेश जारी किया गया था। राजस्व टीम ने 17 जुलाई 2025 को गाटा संख्या 2350 की पैमाइश कर कटे पेड़ों की जांच की। जांच रिपोर्ट में कुल 92 पेड़ कटे पाए गए। इनमें सात पेड़ गाटा संख्या 2349 में सड़क की भूमि पर और 85 सागौन के पेड़ गाटा संख्या 2350 में पाए गए।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि नगर पालिका क्षेत्र में सूखे पेड़ों की नीलामी नियमानुसार की गई थी। इसके लिए 26 सितंबर 2024 को वन विभाग को मूल्यांकन कराने के लिए पत्र भेजा गया था। मूल्यांकन के बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पद का दुरुपयोग करते हुए पेड़ों को नगर पालिका की संपत्ति बताकर उनके कटान का आदेश जारी किया।
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अदालत ने आरोपी को विवेचना और विचारण में सहयोग करने, गवाहों को धमकी या प्रलोभन नहीं देने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी है। इसके साथ ही गवाहों की उपस्थिति के बावजूद अनावश्यक स्थगन नहीं लेने का बंधपत्र देने का भी निर्देश दिया गया है।
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मामला कोतवाली नगर में दर्ज रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि गाटा संख्या 2350 में स्थित एमपीपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान के चारों ओर लगे पेड़ों को नगर पालिका की संपत्ति बताकर उनके कटान का आदेश जारी किया गया था। राजस्व टीम ने 17 जुलाई 2025 को गाटा संख्या 2350 की पैमाइश कर कटे पेड़ों की जांच की। जांच रिपोर्ट में कुल 92 पेड़ कटे पाए गए। इनमें सात पेड़ गाटा संख्या 2349 में सड़क की भूमि पर और 85 सागौन के पेड़ गाटा संख्या 2350 में पाए गए।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि नगर पालिका क्षेत्र में सूखे पेड़ों की नीलामी नियमानुसार की गई थी। इसके लिए 26 सितंबर 2024 को वन विभाग को मूल्यांकन कराने के लिए पत्र भेजा गया था। मूल्यांकन के बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पद का दुरुपयोग करते हुए पेड़ों को नगर पालिका की संपत्ति बताकर उनके कटान का आदेश जारी किया।
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अदालत ने आरोपी को विवेचना और विचारण में सहयोग करने, गवाहों को धमकी या प्रलोभन नहीं देने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी है। इसके साथ ही गवाहों की उपस्थिति के बावजूद अनावश्यक स्थगन नहीं लेने का बंधपत्र देने का भी निर्देश दिया गया है।