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नाबालिग से दुराचारी को 20 वर्ष की कैद
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने एक दुराचारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 30 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही सह अभियुक्त को मारपीट का दोषी मानते हुए एक साल की सजा दी है।
सरकारी अधिवक्ता वर्षकार सिंह कलहंस ने बताया कि थाना गौरा चौराहा निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि 10 जनवरी 2020 को उसकी लड़की को छोटकू यादव व बड़कू यादव बहला फुसलाकर भगा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे मारा पीटा।
पीड़िता के बयान के आधार पर दुराचार की धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान आठ गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने दुराचार का दोषी मानते हुए बड़कू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही छोटकू यादव को मारपीट का दोषी मानते हुए एक वर्ष के कैद की सजा सुनाई। संवाद
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सरकारी अधिवक्ता वर्षकार सिंह कलहंस ने बताया कि थाना गौरा चौराहा निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि 10 जनवरी 2020 को उसकी लड़की को छोटकू यादव व बड़कू यादव बहला फुसलाकर भगा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे मारा पीटा।
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पीड़िता के बयान के आधार पर दुराचार की धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान आठ गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने दुराचार का दोषी मानते हुए बड़कू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही छोटकू यादव को मारपीट का दोषी मानते हुए एक वर्ष के कैद की सजा सुनाई। संवाद
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