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नशीला पदार्थ रखने वाले विदेशी को 10 वर्ष की कैद

Mon, 04 Feb 2019 10:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Feb 2019 10:30 PM IST
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नशीला पदार्थ रखने वाले विदेशी को 10 वर्ष की कैद
नशीला पदार्थ रखने वाले नेपाली को 10 वर्ष की कैद
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बलरामपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अवैध चरस रखने के आरोप में दोषी मानते हुए एक नेपाली नागरिक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

थाना हरैया अंतर्गत भारत-नेपाल बार्डर के पास से एसएसबी 9वीं वाहिनी के जवानों ने 17 जून 2012 को एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था। तलाशी के दौरान नेपाल के ग्राम भरौली खोला थाना गढोवा जिला दांग निवासी वीर बहादुर के पास से छह किलोग्राम चरस बरामद किया था।
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वीर बहादुर एसएसबी जवानों को चरस रखने का कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका। एसएसबी के जवानों ने केस दर्ज कर वीर बहादुर को पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने विवेचना के बाद वीर बहादुर के खिलाफ अवैध चरस रखने का आरोपी मानते हुए आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एडीजे प्रथम राम सुलीन सिंह ने वीर बहादुर को अवैध चरस रखने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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