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फर्जी अभिलेख पर नौकरी हथियाने वाले तीन शिक्षक बर्खास्त

Wed, 13 Jun 2018 10:15 PM IST
Updated Wed, 13 Jun 2018 10:15 PM IST
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फर्जी अभिलेख पर नौकरी हथियाने वाले तीन शिक्षक बर्खास्त

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फर्जी दस्तावेज पर नौकरी हथियाने वाले तीन शिक्षक बर्खास्त

बलरामपुर। फर्जी अभिलेख पर नौकरी हथियाने वाले तीन शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के साथ-साथ शिक्षक का पैनकार्ड भी फर्जी निकला है।

वित्त एवं लेखाधिकारी को शिक्षकों को निकाले गए वेतन की रिकवरी करने के लिए आगणन कराने तथा तीन शिक्षा क्षेत्रों में तैनात बीईओ को संबंधित थानों में बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
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बीएसए हरिहर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि 31 जुलाई 2010 को गैड़ास बुजुर्ग शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय धौरहरा में सहायक अध्यापक के पद पर अभिषेक कुमार की तैनाती की गई थी।
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28 नवंबर 2014 को अभिषेक कुमार का पचपेड़वा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सतनी में हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति कर दी गई। जिला महराजगंज के शिक्षा क्षेत्र लक्ष्मीपुर के प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में तैनात इसी नाम के हेडमास्टर का पैनकार्ड समान पाया गया।

मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यालय की तरफ से तीन अप्रैल 2018 को पहली सुनवाई, 9 अप्रैल 2018 को दूसरी सुनवाई तथा 24 मई 2018 को तीसरी सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। हेडमास्टर अभिषेक कुमार तीनों सुनवाई में अपना संतोषजनक पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके।

दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर अभिषेक कुमार को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया। कूटरचित पैनकार्ड का प्रयोग करने के आरोप में अभिषेक कुमार की तैनाती तिथि से सेवा समाप्त कर दी गई है।

भविष्य में अभिषेक कुुमार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार से सहायक भर्ती प्रक्रिया 16 हजार 448 के तहत 29 अगस्त 2016 को गैसड़ी शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सड़वा गुलहरिया में प्रवेंद्र कुमार तथा शिवपुरा शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रामनगर में अमित कुमार की तैनाती की गई।

प्रमेंद्र कुमार का हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा अमित कुमार का इंटरमीडिएट अभिलेख सत्यापन के दौरान फर्जी पाया गया। दोनों शिक्षकों को तीन बार निर्धारित तिथियों में पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया।

दोनों शिक्षक संतोषजनक पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। दोनों शिक्षकों के खिलाफ समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया। नियुक्ति तिथि से दोनों शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। भविष्य में बर्खास्त किए गए किसी भी शिक्षक का दावा मान्य नहीं होगा।


वित्त एवं लेखाधिकारी अश्वनी कुमार जायसवाल को तीनों बर्खास्त शिक्षकों से रिकवरी कराने के लिए निकाले गए वेतन का आगणन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बीईओ पचपेड़वा, गैसड़ी व शिवपुरा को संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी हथियाने के आरोप में केस दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर तीनों शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराने तथा कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
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