फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   10 years imprisonment to a man guilty of raping a minor

Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Wed, 06 Mar 2024 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 06 Mar 2024 11:47 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to a man guilty of raping a minor
बलरामपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि इस मामले में वादी ने आरोप लगाया था कि 16 अगस्त 2016 को गांव के ही चिनमुन गौतम ने उसकी नाबालिक लड़की को खेत में ले जाकर दुराचार किया था। विवेचक ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed