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प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

Sun, 24 Apr 2022 11:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 24 Apr 2022 11:36 PM IST
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10 thousand fine for not having pollution certificate
बलरामपुर। वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर स्वामियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। एआरटीओ अरविंद यादव के नेतृत्व में आरआई ने प्रदूषण केंद्रों के साथ वाहनों की सघन जांच की। सभी वाहन स्वामियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने की सलाह दी गई है। बुलेट का साइलेंसर बदलने पर दो वाहनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और 25 वाहनों का चालान किया गया है। अभियान के दौरान दो पहिया वाहन चालकों को ट्रिपलिंग न करने की सलाह दी गई है।
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आरआई प्रदीप कुमार ने बीते दिन बताया कि उन्होंने सड़क सुरक्षा चौथे सप्ताह के छठवें दिन तीन प्रदूषण केन्द्रों की जांच की। प्रदूषण की जांच करने वाले संचालकों के रजिस्टर की मिलान की गई, जिसमें देखा गया कि जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उनके व संचालकों के रजिस्ट्री सही हैं। केंद्रों पर लगी प्रदूषण जांच मशीनों की चेकिंग की गई। प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालकों की तरफ से पेट्रोल व डीजल के अलग-अलग प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
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पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का छह माह और डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र एक साल तक वैध है। चेकिंग के दौरान दो व चार पहिया वाहनों के साथ यात्री व भार वाहन चालकों की तरफ से प्रदूषण प्रमाण पत्र न दिखाने या वैधता समाप्त पाए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बुलेट का साइलेंसर बदलने पर दो वाहनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 25 वाहनों का चालान किया गया है। एआरटीओ ने 25 बस चालकों का नेत्र परीक्षण भी कराया है।
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