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बलिया: बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना

Tue, 14 Feb 2023 11:29 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 Feb 2023 11:29 PM IST
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Vehicles without HSRP will be fined
बलिया/बैरिया। यदि आपके वाहन पर हाई सिक्यूरिटी नंबर नहीं है तो तत्काल इसे लगवा लें। क्योंकि शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 15 फरवरी को अंतिम तिथि तय की थी। आज यानि बुधवार को यह समय सीमा पूरी रही है। अफसरों का कहना है कि इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के वाहनों को भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा।
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परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर को लेकर सक्रियता बढ़ा दी गई है। जिले में करीब एक लाख दो पहिया, करीब पचास हजार निजी व व्यावसायिक चार पहिया व ऑटो संचालित हो रहे हैं। इनमें से व्यावसायिक वाहनों में 90 फीसदी पर हाई सिक्योरिटी नंबर लग चुके हैं, जबकि निजी वाहनों में अब तक यह आंकड़ा 55 प्रतिशत ही है। 50 फीसदी बाइक के नंबर भी हाई सिक्योरिटी हो चुके हैं, जबकि ऑटो रिक्शा पर मात्र 30 फीसदी पर ही सुरक्षित नंबर प्लेट लगे हैं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों का आरटीओ से कोई कार्य नहीं हो सकेगा। यहां तक कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है तो परीक्षा अलग है। सबसे पहले उस वाहन का नंबर प्लेट जांचा जाएगा, जिसका नंबर ऑनलाइन आवेदन में शो करेगा, ऐसे वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा।
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बिना नंबर वाले वाहन स्वामियों को यह होगा नुकसान
-जिन वाहनों पर शासन के निर्देशों के बाद सुरक्षित नंबर प्लेट नहीं लग सके हैं, पंजीयन निलंबित हो सकता है।
- व्यावसायिक वाहनों का रोड परमिट नहीं बनेगा।
- वाहन स्वामियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा।
- ऐसे वाहनों का स्वास्थ्य व पर्यावरण प्रमाणपत्र भी नहीं बन सकेगा।
बोले एआरटीओ प्रवर्तन
हाई सिक्योरिटी नंबर के प्रति शासन गंभीर है। विभाग अभी ऐसे वाहन स्वामियों को चेतावनी दे रहा है। जांच-पड़ताल में यदि ऐसे वाहन पकड़े जाते हैं तो उन पर भारी भरकम जुर्माना तो लगेगा ही, पंजीयन भी निलंबित किया जाएगा। - अरुण कुमार राय एआरटीओ प्रवर्तन
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