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Ballia News: दुष्कर्म के दोषी को बारह साल की सजा

Tue, 26 Aug 2025 11:17 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 Aug 2025 11:17 PM IST
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Twelve years imprisonment for rape convict
बलिया। तीन साल पूर्व शादी का झांसा देकर कर भगाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने अभियुक्त अमित उर्फ गोलू यादव को दोषी पाया। उसे बारह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी धाराओं को मिलाकर कुल तीस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में लगभग तीन साल पूर्व घटना हुई थी। अभियुक्त ने किशोरी को शादी करने का झांसा दिया और उसे बहला फुसला कर भगा ले गया। उसका शारीरिक शोषण किया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
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