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यूपीः दलित युवक की हत्या में तीन को आजीवन कारावास, साढ़े पांच साल पुराना बहुचर्चित मामला 

Sat, 30 Jan 2021 10:04 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sat, 30 Jan 2021 10:04 PM IST
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Three get life imprisonment for killing a Dalit youth
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

बलिया अपर जिला जज न्यायालय ने एक दलित युवक की हत्या के साढ़े पांच साल पुराने बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष करार किया।

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उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरारोड कस्बा में 3 अगस्त 2015 की शाम को बच्चों के विवाद में नीरज नामक दलित युवक का अपहरण कर चाकू से गोंदकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में घटना के अगले दिन मृतक के पिता बैजनाथ ने छह लोगों के विरुद्ध देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले में अपर जिला जज दिनेश कुमार मिश्र की अदालत दोनों पक्षों व साक्ष्यों के परिशीलन के बाद शुक्रवार को एजाज अहमद, अजहर व गोल्डेन उर्फ अमीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने एजाजुद्दीन शेख व सद्दाम को संदेह का लाभ देकर निर्दोष करार दिया। इस मामले में एक आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

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