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Ballia News: गैंगस्टर में दो को साढ़े तीन वर्ष की कैद

Mon, 12 Dec 2022 11:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Dec 2022 11:15 PM IST
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Three and a half years imprisonment for two in gangster
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों को खिलाफ दोष साबित पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के कारावास और प्रत्येक को 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार की ओर से थाना उभांव में 30 फरवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अभियुक्तों का एक नाजायज गैंग है। इसके बल पर यह लोग आर्थिक एवं भौतिक लाभ ले रहे हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने धर्मेंद्र पुत्र नरेश निवासी बलरामपुर निगोही शाहजहांपुर, मंगल गोसाई पुत्र मोती, निगोही शाहजहांपुर के खिलाफ दोष साबित पाते हुए 3 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के तरफ से अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। संवाद
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