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सूची में हेर-फेर पर तत्कालीन सचिव निलंबित

Mon, 29 Nov 2021 09:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 29 Nov 2021 09:54 PM IST
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The then secretary suspended for manipulating the list
नगरा। क्षेत्र के ग्राम पंचायत निकासी में सूची में हेर फेर कर अपात्रों को आवास आवंटित करने के मामले में डीपीआरओ ने बीडीओ की संस्तुति पर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें गड़वार ब्लॉक से सम्बद्ध किया गया।
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तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद सिंह पर आरोप है कि वह ग्राम पंचायत के सचिव रहते हुए पात्र लाभार्थी राजेश पुत्र मुन्नीलाल, जगदीश पुत्र रूपा, दिनेश पुत्र जगदीश, महातम पुत्र जयमूरत सिंह, रामावती पुत्री अंबिका सिंह को आवास न देकर वल्दियत बदल कर राजेश पुत्र सखीचंद, जगदीश पुत्र विष्णु, दिनेश पुत्र विष्णु, महातम पुत्र सुदामा व रामावती पत्नी संजय को आवास आवंटित किया। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की। अधिकारियों की ओर से कराई गई जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गई। लेकिन पंचायत सचिव द्वारा नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं देने पर खंड विकास अधिकारी ने कार्रवाई की संस्तुति की। बीडीओ की संस्तुति पर डीपीआरओ ने पंचायत सचिव प्रमोद सिंह को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल रसड़ा ब्लॉक से हटाकर गड़वार ब्लॉक से सम्बद्ध किया गया है।
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