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हत्या के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष की कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा

Thu, 07 Jul 2022 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 12:30 AM IST
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The accused of attempt to murder was sentenced to five years imprisonment and five thousand fine
बलिया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश दिनेश मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में जितेंद्र चौहान को पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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वादी मुकदमा देवेंद्र चौहान ग्राम कसौउंडर थाना भीमपुरा ने थाना में आवेदन दिया था कि दिनांक 18 मार्च 2014 समय एक बजे दिन में पारिवारिक विवाद को लेकर उसके भाइयों रविंद्र चौहान और जितेंद्र के बीच कहासुनी होने लगी। जितेंद्र ने रविंद्र को गाली दी। टोकने पर जितेंद्र ने रविंद्र के पेट में चाकू मार दिया जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। उसके चिल्लाने पर गांव के बहुत से लोग पहुंचे उन लोगों को आते देखकर जितेंद्र को पीछा करके मैं व देवेंद्र, जंग बहादुर कुछ दूर जाते-जाते पकड़ लिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन की तरफ से साक्ष्यों का समय परिशीलन किया। अभियोजन की तरफ से अनिल पांडेय अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष की तरफ से अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त जितेंद्र चौहान के खिलाफ दोष साबित पाते हुए पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड न अदा करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई।
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