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Ballia News: नाबालिग के लैंगिक उत्पीड़न में दोषी को छह वर्ष की सजा

Sun, 18 Aug 2024 03:59 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 03:59 AM IST
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Six years imprisonment to the accused in sexual harassment of minor
बलिया। लॉक डाउन के दौरान आठ वर्षीय बालिका के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में अपर जिला जज प्रथामकांत की अदालत ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया। पॉक्सो एक्ट में शंकर गोंड निवासी मोहम्मदपुर थाना सिकन्दरपुर को छह वर्ष के सश्रम कारावास और 11,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि शंकर गोड़ (24) पुत्र ब्रह्मदेव गोंड निवासी मोहम्मदपुर थाना सिकन्दरपुर को घर का कए कमरा क्वारंटीन रहने के लिए दे दिया। 12 सितंबर 2020 को कक्षा चार में पढ़ने वाली उसकी पुत्री ने बताया कि आरोपी ने कमरे में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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