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Ballia News: लोक अदालत में एक करोड़ रुपये तक के दावों का निपटारा

Wed, 26 Aug 2026 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:51 AM IST
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Settlement of claims up to 1 crore in Lok Adalat
बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को पंचायत भवन सीताकुंड में स्थायी लोक अदालत के कार्यों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने की। शिविर में ग्रामीणों को स्थायी लोक अदालत के गठन, कार्यप्रणाली और क्षेत्राधिकार की जानकारी दी गई। सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी-2 ने बताया कि बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन और बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित एवं कम खर्च में समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है।
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यहां मामलों के निस्तारण के लिए किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत सामान्य अदालतों से अलग एक स्थायी निकाय है, जहां मामलों का समाधान मुख्य रूप से सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाता है। इसके माध्यम से एक करोड़ रुपये तक के दावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सकता है। लोक अदालत का निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव मित्रेश तिवारी, प्रधान ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद
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