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आरटीई के बच्चों से वसूली फीस होगी वापस

Tue, 20 Oct 2020 10:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 10:39 PM IST
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Recovery fees from RTE's children will be refunded
बलिया। शिक्षा के अधिकार अधिनिययम के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों से विद्यालय प्रबंधन द्वारा धान उगाही करने की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों द्वारा ली गई धनराशि वापस कराने का निर्देश दिया है। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता मनोज कुमार राय हंस ने दी।
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उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पत्र जारी कर बेसिक शिक्षा विभाग को वर्ष 2019-20 और 2020 -21 में आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों से की गई धन वसूली को संबंधित विद्यालयों से वापस कराने का निर्देश देते हुए संबंधित विद्यालयों की सूची मांगी गई है। बताया कि जिन विद्यालयों ने आरटीई के तहत निर्धन बच्चों से शुल्क वसूला है, उनको ट्रेजरी के माध्यम से विभाग धन वापस कराएगा। इसके लिए उन्हें अथवा उनके अभिभावकों को अपना बैंक अकाउंट और संबंधित जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
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