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सत्यापन में रद्द हुए जिले के 782 किसानों के राशन कार्ड

Thu, 14 Oct 2021 10:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Oct 2021 10:24 PM IST
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Ration cards of 782 farmers of the district canceled in verification
वित्त वर्ष 2020-21 में क्रय केंद्रों पर तीन लाख रुपये का गेहूं-धान बेचने वाले 92 किसान पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के लिए पात्र पाए गए हैं। पूर्ति विभाग इन किसानों के राशन कार्ड रद्द नहीं करेगा। वहीं, 782 किसानों के संपन्न पाए जाने पर उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से ऐसे पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारक किसानों की सूची तैयार कराई गई थी, जिन्होंने सरकारी खरीद केंद्रों में तीन लाख से अधिक के अनाज बेचे थे।
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नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से आधार आईडी मैच कर जांच की थी। जांच में जिले के 884 किसान ऐसे पाए गए थे कि जिन्होंने बीते वित्त वर्ष तीन लाख रुपये के अनाज बेचा। प्रदेश मुख्यालय की ओर से जांच करा इन किसानों के पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निरस्त करने का निर्देश दिया गया था। जिला पूर्ति विभाग की ओर से स्थलीय सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में 10 नाम दूसरे जिलों के किसानों के पाए गए। बचे हुए 874 किसानों में 782 संपन्न पाए गए। इनके राशन कार्ड निरस्त किए गए। 92 किसान ऐसे पाए गए, जिन्होंने तीन लाख रुपये का खाद्यान्न तो बेचा था लेकिन उनकी वास्तविक आय पचास हजार रुपये से भी कम हुई थी। इन किसानों ने फसल बुआई के लिए खाद, बीज, सिंचाई आदि के लिए कर्ज लिया था। अनाज की बिक्री के बाद कर्ज की रकम चुकाने के बाद उनकी वास्तविक आय 50 हजार रुपये से भी कम आंकी गई।
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जिले में राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराया जा रहा है। अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। जबकि पात्र पाए जाने वाले परिवारों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। - कृष्ण गोपाल पांडेय, जिला पूर्ति अधिकारी, बलिया
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राशन कार्ड पात्रता की यह हैं शर्तें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के लिए परिवार में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर और पांच केवीए या उससे अधिक का जनरेटर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी आय करदाता न हो, परिवार में किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के नाम पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो। परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हों। समस्त सदस्यों की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये तथा शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये से अधिक न हो। शहरी क्षेत्र में परिवार के पास 100 वर्गमीटर से अधिक आवासीय प्लॉट या 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक का व्यावसायिक भू-भाग न हो।
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