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जांच में कमियां मिलने पर कोटे की दुकान का अनुबंध निलंबित

Sat, 08 Oct 2022 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Oct 2022 11:18 PM IST
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Quota shop contract suspended due to deficiencies in investigation
नगरा। ब्लॉक के खनवर नवादा ग्राम पंचायत की मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित कोटे की दुकान को उप जिलाधिकारी रसड़ा ने शैक्षिक योग्यता में विरोधाभास मिलने पर निलंबित कर दिया। वहीं, विपक्षी को एक पखवाड़े के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
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खनवर नवादा निवासी भाजपा नेता मनोज कुमार भारती ने कोटे की दुकान संचालित करने वाली मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की चिंता सिंह पत्नी सतेंद्र सिंह की शैक्षिक योग्यता, आर्थिक स्थिति एवं वाहन आदि में फर्जीवाड़ा कर गलत तरीके से कोटे की दुकान हासिल कर लेने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी बलिया को शिकायती पत्र दिया था। डीएम ने टीम गठित कर जांच कराई।
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जांच टीम ने पाया कि चिंता सिंह के हाईस्कूल पास होने का कोई अभिलेख श्री महंत राधा कृष्णन इंटर कॉलेज सकरपुरा खड़सरा बलिया में उपलब्ध नहीं है। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई 2022 में कहा कि चिंता देवी हाईस्कूल पास नहीं है। समूह गठन में चिंता देवी की योग्यता पांचवीं पास दर्शायी गई है लेकिन नियुक्ति के समय प्रमाणपत्र के रूप में हाईस्कूल पास का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया, जो कि विरोधाभास पैदा कर रहा है। वहीं, संभागीय परिवहन अधिकारी ने एक हार्वेस्टर और एक ट्रैक्टर सचिंद्र सिंह पुत्र सतेंद्र सिंह के नाम पंजीकृत बताया है। चिंता देवी की आर्थिक एवं अन्य का स्थलीय सत्यापन क्षेत्रीय लेखपाल से कराया गया। चिंता देवी के नाम खनवर में कोई भूमि नहीं है। उनके पति के नाम से भूमि है।
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सहायता समूह की संचालिका चिंता देवी की वार्षिक आय 54 हजार रुपये वार्षिक तथा हाईस्कूल पास होना भी स्पष्ट नहीं है। इसे देखते हुए चिंता देवी से एक पखवाड़े के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी चिंता देवी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर मां दुर्गा देवी स्वयं सहायता समूह की कोटे की दुकान के अनुबंध को उप जिलाधिकारी रसड़ा की ओर से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही एक पक्ष के भीतर साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
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