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Ballia News: पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 25 साल की सजा

Fri, 31 Jul 2026 12:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 12:01 AM IST
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POCSO Act convict sentenced to 25 years in prison
बलिया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 प्रथमकांत की अदालत ने पाॅक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त प्रशांत राय को दोषी करार देते हुए 25 साल के सश्रम कारावास तथा 32 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। नरही थाना क्षेत्र के सरयां निवासी प्रशांत राय के विरुद्ध 2024 में पाॅक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना के बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की दलीलें भी अदालत ने सुनीं।
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दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए पाॅक्सो एक्ट के तहत 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 32 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।
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पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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