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जिस ग्राम पंचायत में धन है, उस पंचायत में बनेगा पंचायत भवन
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बैरिया। जिस ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है और खाते में धन पड़ा हुआ है उन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का निर्देश दिया गया है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी बैरिया को आदेशित किया है कि वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि जिन पंचायतों के खाते में पड़ा हुआ है उन ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना से पंचायत भवन के निर्माण के लिए चयनित कर प्रस्ताव किया जाना है। जिसमें भी अकुशल श्रम का भुगतान मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि ग्राम पंचायतें उक्त कार्य के लिए स्थल चयन कर सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर रूपरेखा तैयार करेगी। पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की कार्य योजना आवश्यकतानुसार ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा सॉफ्ट पर तत्काल अपलोड कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायतें जिसमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है उनमें सर्वोच्च मॉडल के सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। शेष ग्राम पंचायतों में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार मॉडल का चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य भी इन कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत ही कराया जाएगा। चेतावनी दिया गया है कि यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके प्रधान व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें विभिन्न कार्यों के विषय मे जानकारी दिया गया है। इसके साथ ही जिस ग्राम पंचायतों के खाते में पैसे है उस ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन निर्माण की प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है।- गजेंद्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी,बैरिया
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जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि ग्राम पंचायतें उक्त कार्य के लिए स्थल चयन कर सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर रूपरेखा तैयार करेगी। पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की कार्य योजना आवश्यकतानुसार ई-ग्राम स्वराज एवं मनरेगा सॉफ्ट पर तत्काल अपलोड कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायतें जिसमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है उनमें सर्वोच्च मॉडल के सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। शेष ग्राम पंचायतों में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार मॉडल का चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प का कार्य भी इन कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत ही कराया जाएगा। चेतावनी दिया गया है कि यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके प्रधान व सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें विभिन्न कार्यों के विषय मे जानकारी दिया गया है। इसके साथ ही जिस ग्राम पंचायतों के खाते में पैसे है उस ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवन निर्माण की प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है।- गजेंद्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी,बैरिया
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