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सरकारी जमीन पर सरकार का नाम दर्ज करने का निर्देश
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बैरिया। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने कटान पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से खरीदी गई जमीन का नामांतरण राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के नाम करने का आदेश एसडीएम बैरिया को दिया है। सरकारी जमीन को बेचने और नामांतरण की शिकायत इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह ने डीएम से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
इंटक के जिलाध्यक्ष ने शिकायत की थी कि 1980-1981 में बहुआरा ग्राम पंचायत के भुसौला पुरवा में गंगा के कटान से बेघर हुए परिवारों को बसाने के लिए तत्कालीन सरकार ने सोनबरसा मौजे के अराजी नंबर 2684 के 10 बीघा से भी अधिक जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर सरकार के नाम दाखिल खारिज नहीं हो पाया। कुछ कटान पीड़ित उस जमीन में आकर बस भी गए। जमीन के कुछ हिस्से पर बाढ़ विभाग ने डाक बंगला बना दिया जबकि कुछ जमीन खाली रह गई। इसका फायदा उठाकर लच्छू टोला के एक परिवार ने उस जमीन को खरीद लिया और जमीन पर अपना नाम भी दर्ज करा लिया। इंटक जिलाध्यक्ष की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीएम बैरिया व बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता को उक्त जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया है। इस बाबत उपजिलाधिकारी बैरिया दुष्यंत कुमार मौर्य ने कहा कि जिलाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है। जांच के बाद नियमानुसार दाखिल खारिज किया जाएगा।
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इंटक के जिलाध्यक्ष ने शिकायत की थी कि 1980-1981 में बहुआरा ग्राम पंचायत के भुसौला पुरवा में गंगा के कटान से बेघर हुए परिवारों को बसाने के लिए तत्कालीन सरकार ने सोनबरसा मौजे के अराजी नंबर 2684 के 10 बीघा से भी अधिक जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर सरकार के नाम दाखिल खारिज नहीं हो पाया। कुछ कटान पीड़ित उस जमीन में आकर बस भी गए। जमीन के कुछ हिस्से पर बाढ़ विभाग ने डाक बंगला बना दिया जबकि कुछ जमीन खाली रह गई। इसका फायदा उठाकर लच्छू टोला के एक परिवार ने उस जमीन को खरीद लिया और जमीन पर अपना नाम भी दर्ज करा लिया। इंटक जिलाध्यक्ष की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीएम बैरिया व बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता को उक्त जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया है। इस बाबत उपजिलाधिकारी बैरिया दुष्यंत कुमार मौर्य ने कहा कि जिलाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है। जांच के बाद नियमानुसार दाखिल खारिज किया जाएगा।
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