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Ballia News: प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने के आदेश
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बलिया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने बृहस्पतिवार को एक मामले में थाना प्रभारी हल्दी को प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने के आदेश दिए।
मामला पैर से विकलांग 70 वर्षीय सेवानिवृत कर्मचारी को गली के विवाद में मारपीट तथा अपमानित करने का है। हल्दी थाना क्षेत्र के बागीचा टोला निवासी वादी मुकदमा सुदर्शन राम ने थाने पर सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय में गुहार लगाई थी। इसमें बताया क पीड़ित एक रिटायर्ड कर्म है। पैर से विकलांग हूं।
अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। 21 अक्तूबर 2025 की शाम को दरवाजे पर खड़ा था। गली के विवाद में गांव ही के हरिनाथ व अन्य ने गालियां देते हुए मारपीट की। इसकी सूचना थाने एवं एसपी को दी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सुनवाई के बाद कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी हल्दी को आदेश दिया। संवाद
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मामला पैर से विकलांग 70 वर्षीय सेवानिवृत कर्मचारी को गली के विवाद में मारपीट तथा अपमानित करने का है। हल्दी थाना क्षेत्र के बागीचा टोला निवासी वादी मुकदमा सुदर्शन राम ने थाने पर सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय में गुहार लगाई थी। इसमें बताया क पीड़ित एक रिटायर्ड कर्म है। पैर से विकलांग हूं।
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अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। 21 अक्तूबर 2025 की शाम को दरवाजे पर खड़ा था। गली के विवाद में गांव ही के हरिनाथ व अन्य ने गालियां देते हुए मारपीट की। इसकी सूचना थाने एवं एसपी को दी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सुनवाई के बाद कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी हल्दी को आदेश दिया। संवाद
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