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हत्या के मामले में दारोगा सहित दो के खर लाफ केस दर्ज करने का आदेश

Sat, 03 Aug 2019 11:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Aug 2019 11:18 PM IST
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Order to register a case against two, including the officer in the death of the young man
बलिया। मोबाइल चोरी के संदेह में पकड़े गए युवक की पुलिस की पिटाई से मौत मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अस्पताल पुलिस चौकी के एसआई अजय यादव और जगदीशपुर निवासी बिट्टू पटेल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में देश दर्ज करने शहर कोतवाली पुलिस को दिया है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए गए प्रार्थनापत्र में परिजनों ने कहा है कि सात अप्रैल 2019 को जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज अजय यादव ने मोबाइल चोरी के संदेह में शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर महावल निवासी सूरज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। आरोप है कि दरोगा ने पिता के सामने सूरज को गालियां दी और सूरज के पिता से कहा तुम्हारा लड़का एक मोबाइल चोर है। इसे कह दो कि मोबाइल जल्द निकाल दें। सूरज ने कहा कि उसने किसी का मोबाइल नहीं चुराया। सूरज ने मोबाइल की हर कागजात चौकी इंचार्ज को दिखाया। सूरज के पिता अशोक पांडेय का आरोप है कि दारोगा नहीं माने और उसके पुत्र सूरज को जिला अस्पताल चौकी ले गए जहां उसे मारापीटा। दूसरे दिन उनके लड़के की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने घटनाक्रम से पुलिस के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने अदालत प्रार्थना पत्र दिया जिसमें अशोक ने कहा कि दरोगा अजय यादव और बिट्टू ने साजिशन उनके बेटे की पिटाई की जिससे सूरज की मौत हो गई । इस मामले में अदालत ने संबंधित थानाध्यक्ष को दारोगा अजय यादव और बिट्टू के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट के आदेश के संबंध में जब सीओ के नंबर पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन नहीं लगा। शहर कोतवाल विपिन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश की कोई प्रति नहीं मिली है।
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एसपी देवेंद्रनाथ ने बताया कि सीजेएम कोर्ट का आदेश है तो उसका अनुपालन होगा। संबंधित दारोगा और दूसरे आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।
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