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Ballia News: बलिया अनारक्षित और रसड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए, अध्यक्ष पद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं
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बलिया में 11 मई को मतदान, 13 को मतगणना, आचार संहिता लागू
बलिया। निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दो नगर पालिकाओं में बलिया को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है, जबकि रसड़ा को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा, दस नगर पंचायतों में चार को अनारक्षित, दो को पिछड़ा वर्ग के लिए और चार को विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बलिया की दो नगर पालिका और 10 नगर पंचायतों में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को मतगणना के बाद परिणाम सबके सामने आ जांएगे।
निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण पर ली गई आपत्तियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। बलिया नगर पालिका अनारक्षित और रसड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। बैरिया महिला, नगरा नगर पंचायत अनुसूचित जाति महिला, रतसड़कला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। मनियर नगर पंचायत को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सिकंदरपुर को पिछड़ा वर्ग, बेल्थरारोड नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
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इसके अलावा चितबड़ागांव, बांसडीह, रेवती और सहतवार नगर पंचायत को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जनपद में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को मतगणना कराई जाएगी। 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकता है। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, 27 अप्रैल को नाम वापसी, 28 अप्रैल को प्रतीक चिह्न का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी राजनीतिक दलों ने भी चुनाव का स्वागत किया है और अपनी जीत का दावा किया है।
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बलिया। निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दो नगर पालिकाओं में बलिया को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है, जबकि रसड़ा को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा, दस नगर पंचायतों में चार को अनारक्षित, दो को पिछड़ा वर्ग के लिए और चार को विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बलिया की दो नगर पालिका और 10 नगर पंचायतों में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को मतगणना के बाद परिणाम सबके सामने आ जांएगे।
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निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण पर ली गई आपत्तियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। बलिया नगर पालिका अनारक्षित और रसड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। बैरिया महिला, नगरा नगर पंचायत अनुसूचित जाति महिला, रतसड़कला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। मनियर नगर पंचायत को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सिकंदरपुर को पिछड़ा वर्ग, बेल्थरारोड नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
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इसके अलावा चितबड़ागांव, बांसडीह, रेवती और सहतवार नगर पंचायत को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जनपद में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को मतगणना कराई जाएगी। 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकता है। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, 27 अप्रैल को नाम वापसी, 28 अप्रैल को प्रतीक चिह्न का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी राजनीतिक दलों ने भी चुनाव का स्वागत किया है और अपनी जीत का दावा किया है।