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जीएसटी आर वन 17 तक दाखिल करें व्यापारी

Sat, 11 Jan 2020 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2020 11:39 PM IST
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Merchants can file till GST R17
बलिया। जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों को जीएसटी आर वन दाखिल करने के लिए के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी थी लेकिन तिथि बढ़ने के बाद अब व्यापारी 17 जनवरी तक जीएसटी आर वन दाखिल कर सकते हैं। बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी आर वन दाखिल नहीं कर सके हैं।
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जीएसटी काउंसिल ने चेताया है कि जीएसटी आर वन दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही उनका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए कर अधिवक्ता जनक कुमार पांडेय ने बताया कि जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक का जीएसटी आर वन दाखिल करने की तिथि बिना किसी विलंब शुल्क के जीएसटी काउंसिल ने 10 जनवरी 2020 तक निर्धारित की थी।
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बड़ी संख्या में व्यापारी इस तिथि तक जीएसटीआर वन दाखिल नहीं कर सके थे। इसको देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एक सप्ताह की मोहलत देते हुए 17 जनवरी 2020 तक जीएसटी आर वन दाखिल का निर्देश दिया है। यह अवसर व्यापारियों को जीवनदान देने जैसा साबित होगा। इस दौरान जो व्यापारी जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक दाखिल नहीं कर पाएगा। उसे भारी जुर्माना के साथ जीएसटीआर वन दाखिल करना पड़ेगा।
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इसके अलावा ई-वे बिल भी ब्लाक हो जाएगा। बताया कि जीएसटी काउंसिल लगातार व्यापारियों को मौका दे रही है। उन्होंने जनपद के व्यापारियों से अनुरोध किया है कि अपने-अपने अधिवक्ता या सीए के माध्यम से यथा शीघ्र संपर्क करके अपने रिटर्न की स्थिति देख लें और यदि कोई फाइल छूटा है तो उसे पूरा करा लें। ताकि 18 जनवरी 2020 से लगने वाले भारी जुर्माना से बच सकें। अधिवक्ता भी अपने-अपने व्यापारियों के फाइल को दुबारा चेक कर लें एवं उनको जागरूक कर फाइल कराने में सहयोग प्रदान करें।
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