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Ballia News: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

Tue, 12 Dec 2023 11:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Dec 2023 11:47 AM IST
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Life imprisonment to two accused of murder
बलिया। न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने थाना बांसडीह रोड के हत्या के एक मामले में अभियुक्त पंकज कुमार यादव उर्फ़ डब्ल्यू पुत्र स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव निवासी ग्राम गजियापुर थाना बांसडीह रोड व धनु यादव पुत्र नारायण यादव निवासी ग्राम बसरिकापुर थाना दुबहड़ के खिलाफ दोष साबित पाते हुए अभियुक्त गण को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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कोर्ट ने अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास व्यव्स्था दी। वादिनी सांझरिया देवी पत्नी दीनदयाल यादव ग्राम गजियापुर थाना बांसडीह रोड ने थाने पर आवेदन दिया था कि 18 अप्रैल 2020 को समय करीब 1:00 बजे दिन में उसके पुत्र लाल जी यादव पुत्र दीनदयाल यादव को डब्लू पुत्र प्रभु यादव ग्राम गाजीया पुर थाना बांसडीह रोड तथा धनु यादव पुत्र नारायण यादव ग्राम बसरिकापुर थाना दुबहड़ बलिया में महुआ का पेड़ बचने के लिए लेकर गोली मार दिया। उसके पुत्र की हालत गंभीर है जिसका इलाज सदर अस्पताल बलिया में चल रहा है। वादिनी के प्रार्थना पत्र पर थाना में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों का समयक अवलोकन व परशिलन करने के पश्चात अभियुक्त गण के खिलाफ दोष सिद्ध पाया। जिसमें उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन के तरफ से संजीव कुमार सिंह जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा।
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