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Ballia News: किशोरी से गैंगरेप के दो दोषियों को उम्र कैद

Sun, 22 Oct 2023 01:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Oct 2023 01:11 AM IST
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Life imprisonment to two accused of gang rape of a teenage girl
बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश( पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत की अदालत ने किशोरी से गैंगरेप करने के मामले में अभियुक्त राजेश यादव, विकास यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वादी ने रसड़ा थाते में तहरीर आरोप लगाया था कि मेरी 16 वर्ष की पुत्री 29 मई 2021 को शौच करने घर से बाहर गई थी लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिवार के लोग रात भर उसे खोजते रहे। दूसरे दिन सूचना मिली की मेरी पुत्री महतवार चट्टी के पास एक अर्ध निर्मित मकान में बैठी रो रही है। मैं वहां पहुंचा तो मेरी पुत्री ने बताया कि राजेश यादव, आकाश यादव उर्फ छुट्ट निकासी मोकलपुर मेरी पुत्री के साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे। मामले में पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने अभियोजन की तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।
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