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Ballia News: अखिलेश हत्याकांड में धीरज को आजीवन कारावास

Wed, 05 Apr 2023 10:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Apr 2023 10:20 PM IST
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Life imprisonment to Dheeraj in Akhilesh murder case
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने बुधवार को सुखपुरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए अखिलेश हत्याकांड में सुनवाई करते हुए अभियुक्त धीरज सिंह उर्फ मुनमुन सिंह पुत्र स्व. रजवंत सिंह निवासी सुखपुरा के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। आरोपी को आजीवन कारावास एवं 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त करवास भोगना होगा।
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वादी मुकदमा अनिरुद्ध सिंह पुत्र स्व. सतन सिंह निवासी सुखपुरा ने एफआईआर दर्ज कराया था कि उनके पुत्र अखिलेश सिंह (35) यतीनाथ स्थान में चैता मुकाबले को देखने गया था। मुकदमे की रंजिश की वजह से धीरज सिंह उर्फ मुनमुन सिंह पुत्र स्व. रजवंत सिंह 14 अप्रैल 2016 को अखिलेश के सिर में कट्टे से गोली मार दी। अखिलेश सिंह को लेकर जिला अस्पताल बलिया गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले में अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन करने और अभियोजन के तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बह, सुनने के बाद अभियुक्त धीरज सिंह उर्फ मुनमुन सिंह के खिलाफ दोष साबित पाया। अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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