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Ballia News: पीटकर हत्या करने में पांच लोगों को आजीवन कारावास

Mon, 16 Jan 2023 10:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Jan 2023 10:59 PM IST
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Life imprisonment for five people in lynching
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत में हत्या मामले में सुनवाई करते हुए पांच लोगों रामाकांत, जितेंद्र, पूर्णवासी, सुकर, शिवप्रसाद यादव को आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा राजेश यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी कुतुबपुर थाना नरही ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 सितंबर 2016 को रामाकांत, जितेंद्र, पूर्णमासी, सुकर पुत्र शिवमुनि, शिवप्रसाद यादव पुत्र खेदन यादव निवासी क़ुतुबपुर डंडा और पत्थर लेकर हत्या की नीयत से उसके घर में घुस आए और मारना शुरू कर दिया। उसके बड़े पिता रामकिशन यादव को गंभीर चोटें आई तथा उसकी मां दुइजी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। विपक्षी पहले भी वार कर चुके हैं जिसका मुकदमा थाना नरही में दर्ज है।
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विवेचना में रामाकांत पासवान, पूर्णमासी पासवान, शुकर पासवान, जितेंद्र पासवान पुत्र शिवमुनी पासवान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान शिवप्रसाद यादव को भी तलब किया गया और उनके खिलाफ भी आरोप तय किया गया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को अदालत ने देखा। अदालत में अभियोजन की तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष की तरफ से राधेश्याम पांडेय ने बहस की। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी को दोषी पाया और आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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