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Ballia News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का कठोर कारावास

Wed, 30 Sep 2026 12:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:32 AM IST
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Convict sentenced to 25 years of rigorous imprisonment for raping a minor
बलिया। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) प्रथमकांत की अदालत ने दुबहड़ थाना क्षेत्र के अखार गांव निवासी अभियुक्त जावेद खान राजा को दोषसिद्ध करार दिया है। अदालत ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में कुल 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त पीड़िता के परिवार के संपर्क में था और घर के आसपास आने-जाने के दौरान किशोरी को बहलाता था। 25 अप्रैल 2023 को दिन में किशोरी बाजार गई थी। इसी दौरान अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध माना।
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