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Ballia News: सड़क दुर्घटना मामले में चालक को न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 07 Nov 2025 12:11 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Nov 2025 12:11 AM IST
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In a road accident case, the driver was sentenced until the rising of the court.
बलिया। न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल मिश्र की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 1500 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नरहीं में सड़क दुर्घटना के मामले में जीप चालक हनुमान यादव निवासी बन्धैता पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय उठने तक अदालत में मौजूद रहने और 15 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन की सजा भुगतनी होगी। शाम को दोषी ने अदालत में जुर्माने की राशि जमा कर दी। अदालत ने उसे बरी कर दिया। संवाद
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