फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Husband - sister to five years imprisonment

पति-जेठानी को पांच वर्ष की कैद

Tue, 17 Nov 2015 11:39 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया Updated Tue, 17 Nov 2015 11:39 PM IST
विज्ञापन
Husband - sister to five years imprisonment
करीब 22 साल पहले विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी पति आैर जेठानी पर दोष साबित होने कोर्ट ने पांच-पांच साल का सश्रम कारावास  तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इस मामले की सुनवाई अपर  सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्विनी कुमार सिंह की अदालत में हुई।
विज्ञापन



अभियोजन  के अनुसार वादी मुकदमा बैरिया थाना क्षेत्र के इब्राहिमाबाद निवासी महंत  सिंह ने रेवती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे भाई की लड़की रीता की  शादी 1992 में रेवती थाना क्षेत्र के शिवपुर दतहां रामाधार सिंह के साथ हुई  थी। शादी के बाद उसके पति रामाधार सिंह व जेठानी उम्रावती सिंह दहेज के  लिए बराबर प्रताड़ित करते थे।
विज्ञापन



इससे आजिज आकर रीता ने अपने गले में फंदा  लगाकर दिनांक 17 जून 1994 को आत्महत्या कर ली। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज  होने तथा आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपीगण रामाधार सिंह-46 और उम्रावती-44 के विरुद्ध दोष साबित पाकर पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन  की ओर से एडीजीसी हर्ष नारायण प्रसाद तथा बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता  पीएन सिंह ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed