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Ballia News: दहेज प्रताड़ना में पति को सात साल की सजा, ससुर दोष मुक्त
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बलिया। दहेज के लिए प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विवाहिता ने फंदे से झूलकर जान दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुनीत कुमार गुप्ता ने अभियुक्त पति राजकुमार को दोषी पाया। सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। छह हजार का हर्जाना भी लगाया।
मऊ जिले के हलधरपुर जगदीशपुर निवासी राजू ने घटना के बाबत भीमपुरा थाने में तहरीर दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बेटी सोनम की शादी 23 जून 2020 को बरौली राममंदिर में राजकुमार से कराई थी। विदाई के उपरांत दोनों ठीकठाक से रहने लगे और दो बच्चे भी पैदा हुए। दोनों का वैवाहिक जीवन ठीकठाक चल रहा था। कुछ वर्ष बाद पति राजकुमार तथा ससुर चंद्रमा दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करने लगे।
मांग पूरी नहीं हुई तो इतना प्रताड़ित कर दिया कि 12 नवंबर 2024 को बेटी ने फंदी पर झूलकर जान दे दी। इस मामले में परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है। सभी धाराओं को मिलकर कुल छह हजार रुपये हर्जाना लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त दो महीने का कारावास भुगतना होगा।
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मऊ जिले के हलधरपुर जगदीशपुर निवासी राजू ने घटना के बाबत भीमपुरा थाने में तहरीर दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बेटी सोनम की शादी 23 जून 2020 को बरौली राममंदिर में राजकुमार से कराई थी। विदाई के उपरांत दोनों ठीकठाक से रहने लगे और दो बच्चे भी पैदा हुए। दोनों का वैवाहिक जीवन ठीकठाक चल रहा था। कुछ वर्ष बाद पति राजकुमार तथा ससुर चंद्रमा दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करने लगे।
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मांग पूरी नहीं हुई तो इतना प्रताड़ित कर दिया कि 12 नवंबर 2024 को बेटी ने फंदी पर झूलकर जान दे दी। इस मामले में परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है। सभी धाराओं को मिलकर कुल छह हजार रुपये हर्जाना लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त दो महीने का कारावास भुगतना होगा।
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