फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Husband sentenced to seven years in prison for dowry harassment, father-in-law acquitted

Ballia News: दहेज प्रताड़ना में पति को सात साल की सजा, ससुर दोष मुक्त

Fri, 15 May 2026 01:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to seven years in prison for dowry harassment, father-in-law acquitted
बलिया। दहेज के लिए प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विवाहिता ने फंदे से झूलकर जान दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पुनीत कुमार गुप्ता ने अभियुक्त पति राजकुमार को दोषी पाया। सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। छह हजार का हर्जाना भी लगाया।
विज्ञापन

मऊ जिले के हलधरपुर जगदीशपुर निवासी राजू ने घटना के बाबत भीमपुरा थाने में तहरीर दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बेटी सोनम की शादी 23 जून 2020 को बरौली राममंदिर में राजकुमार से कराई थी। विदाई के उपरांत दोनों ठीकठाक से रहने लगे और दो बच्चे भी पैदा हुए। दोनों का वैवाहिक जीवन ठीकठाक चल रहा था। कुछ वर्ष बाद पति राजकुमार तथा ससुर चंद्रमा दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करने लगे।
विज्ञापन

मांग पूरी नहीं हुई तो इतना प्रताड़ित कर दिया कि 12 नवंबर 2024 को बेटी ने फंदी पर झूलकर जान दे दी। इस मामले में परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है। सभी धाराओं को मिलकर कुल छह हजार रुपये हर्जाना लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त दो महीने का कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed