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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

Sun, 31 Jan 2021 04:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 31 Jan 2021 04:38 PM IST
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Husband life imprisonment in case of wife's murder
बलिया। गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना के कुंडेसर निवासी धर्मराज पुत्र श्याम बिहारी के विरुद्ध न्यायालय एएसजे सप्तम बलिया द्वारा धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि कोर्ट ने धारा 504, 506, 498ए में दोष मुक्त कर दिया। धर्मराज ने वर्ष 2017 में रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद स्थित ससुराल में ही पत्नी की हत्या की थी।
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बताया जाता है कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी रूमी का विवाह गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के कुंडेसर ग्राम के धर्मराज से वर्ष 2011 में हुआ था। छह अगस्त 2017 को रूमी पति धर्मराज के साथ मायके आई थी। इसी दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी रूमी की मायके में ही कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी। रूमी के पिता मोहनराम ने रसड़ा कोतवाली में धर्मराज के विरुद्ध तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर रसड़ा पुलिस ने धारा 498ए, 302, 504 व 506 में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश रणविजय सिंह के न्यायालय ने शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई तथा साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी धर्मराज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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