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Ballia News: दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष की कैद

Tue, 12 Mar 2024 10:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2024 10:42 PM IST
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Husband gets eight years imprisonment for dowry murder
बलिया। जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने दहेज हत्या के मामले सत्येंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ दोष सिद्ध पाया। आठ वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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वादी मुकदमा पंकज कुमार पुत्र परमानंद मौर्य निवासी ग्राम चिरंजी छपरा पोस्ट सूर्यभानपुर थाना दोकटी ने थाना सहतवार पर एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी बहन ममता वर्मा की शादी सत्येंद्र कुमार वर्मा पुत्र काशी नाथ वर्मा निवासी बेऊर पोस्ट हुसैनाबाद थाना सहतवार से हुई थी। आए दिन ममता वर्मा को उसके पति सत्येंद्र वर्मा, सास लीलावती देवी और ससुर काशीनाथ वर्मा ने दहेज के लिए मारते पीटते थे। 21 फरवरी 2021 को साजिश के तहत ममता वर्मा को जहर दे दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। सत्येंद्र कुमार वर्मा, लीलावती देवी व काशीनाथ वर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियाेजन की तरफ़ से संजीव कुमार सिंह शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया। अन्य अभियुक्त काशीनाथ वर्मा व लीलावती देवी पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया।
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