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Ballia News: दहेज हत्या में पति, जेठ और जेठानी को उम्रकैद

Sat, 17 Oct 2026 01:01 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:01 AM IST
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Husband, brother-in-law, and sister-in-law sentenced to life imprisonment in dowry death case
बलिया। रसड़ा थाना क्षेत्र के अठिलापुर गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति, जेठ और जेठानी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने तीनों दोषियों पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र के बुढ़ऊ गांव निवासी परमात्मा सिंह ने अपनी पुत्री की शादी 25 फरवरी 2020 को हिंदू रीति-रिवाज से रसड़ा क्षेत्र के अठिलापुर गांव निवासी राम इकबाल सिंह के पुत्र अमलेश सिंह के साथ की थी। आरोप था कि विदाई के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 21 जनवरी 2021 को विवाहिता को कमरे में बंद कर पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पति अमलेश सिंह, जेठ कमलेश सिंह और जेठानी रूबी सिंह पत्नी कमलेश सिंह के खिलाफ मुकदमा चला। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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